सिंगरौली: कलेक्टर ने आदतन अपराधी को किया जिला बदर कलेक्टर ने आदतन अपराधी उस्मन बेग को दिया जिला बदर का आदेश

सिंगरौली: कलेक्टर ने आदतन अपराधी को किया जिला बदर कलेक्टर ने आदतन अपराधी उस्मन बेग को दिया जिला बदर का आदेश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-09-24 08:14 GMT
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डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। सिंगरौली जिले में कानून और व्यवस्था बनायें रखने के लिए आदतन अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही कि जा रही है। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने आदतन अपराधी उस्मान बेग पिता इस्तखार बेग उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गोभा थान कोतवाली बैढ़न को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये है। उसे सिंगरौली सहित सीधी एवं रीवा जिले कि राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने के आदेश दियें गयें है। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत दियें गयें है। इस संबंध मेंं पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह द्वारा दियें गये प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ग्राम गोभा निवासी उस्मान बेग पर सिंगरौली जिलें के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनमें चोरी,मारपीट, लोगो को डराने धमकाने, गृह भेदन, लूट, एवं डकैती सहित अन्य अपराध शामिल है। इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जनता में भय उत्पन्न हो रहा था। तथा लोक शांति को गंभीर खतरा था बार बार प्रतिबंधत्मक कार्यवाही करने के बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नही आ रही थी । जिसके कारण जिला बदर कि कार्यवाही कि गई है। आदतन अपराधी एक वर्ष कि समय सीमा में सक्षम अधिकारी कि लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश करेगा। इसका उल्लघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम कि धारा 14 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही कि जायेंगी।

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