दतिया: अनुसूचित जाति जनजाति अत्यचार निवारण अधिनियम के तहत् 298 पीड़ितों को 1 करोड़ 48 लाख से अधिक की राहत राशि स्वीकृत

दतिया: अनुसूचित जाति जनजाति अत्यचार निवारण अधिनियम के तहत् 298 पीड़ितों को 1 करोड़ 48 लाख से अधिक की राहत राशि स्वीकृत

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-07 08:38 GMT
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डिजिटल डेस्क, दतिया। दतिया अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के तहत् जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री संजय कुमार की अध्यक्षत में न्यू कलेक्ट्रेट में आज सम्पन्न हुई। बैठक में अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अधिनियमों का क्रियान्वयन (अधिनियमों के उपबंधों का क्रियान्यन) पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत राशि, उनके पुर्नवास से संबंधित मामले अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 पर चर्चा की गई। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों पर पुर्नविलोकन भी किया गया। बैठक में विशेष लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र पम्बानी, जिला अभियोजन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग, जिला संयोजक श्री हीरेन्द्र सिंह कुशवहा, डीएसपी अजाक्स दिव्या सिंह राजावत, श्री भगवत साहू सहित अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक मे बताया गया कि 232 प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृत 214 प्रकरणों के 298 पीड़ितों 1 करोड़ 48 लाख 25 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई। बैठक में बताया गया कि पुर्नवास तथा उससे संबंधित तीन प्रकरणों में 16 लाख 50 हाजर की स्वीकृत राशि में से 12 लाख 32 हजार की राशि का वितरण किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि माह दिसम्बर 2020 के अंत में अनुसूचित जाति के 365, जनजाति के 9 प्रकरण विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। कोरोना संक्रमण के कारण सजा/वरी के प्रकरण निरंक है। इस अवधि के दौरान जिले के विभिन्न थानों में कुल 120 प्रकरण दर्ज किए गए। जिमसें से 114 प्रकरणों में न्यालय में चालान प्रस्तुति की की कार्यवाही की गई है।

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