महेश मूर्ति के खिलाफमानहानि का मुकदमा दायर- अंकिती बोस ने मांगा 820 करोड़ का हर्जाना

हाईकोर्ट महेश मूर्ति के खिलाफमानहानि का मुकदमा दायर- अंकिती बोस ने मांगा 820 करोड़ का हर्जाना

Tejinder Singh
Update: 2023-04-23 10:43 GMT
महेश मूर्ति के खिलाफमानहानि का मुकदमा दायर- अंकिती बोस ने मांगा 820 करोड़ का हर्जाना

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सिंगापुर स्थित फैशन टेक फर्म जिलिंगो की सह-संस्थापक अंकिती बोस ने पिनस्टॉर्म के संस्थापक और भारतीय मार्केटर महेश मूर्ति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मूर्ति से 820 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। उनका आरोप है कि मूर्ति ने एक लेख में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की है। फैशन टेक फर्म जिलिंगो की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बीच मार्च, 2022 में बोस को कंपनी के सीईओ के पद से निलंबित कर दिया गया था। बोस ने दावा किया कि उन्हें कंपनी से निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इस बीच महेश मूर्ति का एक मैगजीन में लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में कथित रूप से बोस पर टिप्पणी की गई थी। बोस ने लॉ फर्म सिंघानिया एंड कंपनी एलएलपी के माध्यम से 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मूर्ति पर उनके खिलाफ अपमानजनक और गलत बयान देने का आरोप लगाया है। बोस ने आरोप लगाया कि मैगजीन और मूर्ति ने उनके नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मूर्ति को कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित करने या लिखने से स्थायी रूप से रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ पोस्ट किए गए लेख और ट्वीट हटाने का आदेश देने का अनुरोध भी बोस ने किया है।
 

Tags:    

Similar News