दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा कोरोना संक्रमित मतदाता डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान "हाटपीपल्‍या उपनिर्वाचन-2020" -

दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा कोरोना संक्रमित मतदाता डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान "हाटपीपल्‍या उपनिर्वाचन-2020" -

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-12 09:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, देवास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा कोविड-19 संक्रमित मतदाता को डाक मतपत्र से मत देने के लिए शामिल किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चिन्हांकित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मत देने की सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र 12-डी में आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप सभी बीएलओ के पास उपलब्ध है। कोविड-19 संक्रमित मतदाता को अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का कोविड-19 संक्रमित का प्रमाण पत्र प्रपत्र 12-डी के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित बीएलओ को मतदाता से प्राप्त प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 13 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता एवं दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्‍छुक नही है तो हमेशा की तरह मतदान केंद्र पर आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर मतदान कर सकते है। दिव्यांग, अशक्त मतदाताओ तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मतदान केंद्र पर प्राथमिकता से मतदान कराया जाएगा तथा आवश्यक सुविधाए भी उपलब्ध रहेगी।

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