हाईकोर्ट ने पूछा- रीवा में संभागायुक्त और उनके अधिनस्थ पद खाली हैं या नहीं

हाईकोर्ट ने पूछा- रीवा में संभागायुक्त और उनके अधिनस्थ पद खाली हैं या नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-18 13:18 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा- रीवा में संभागायुक्त और उनके अधिनस्थ पद खाली हैं या नहीं

राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराया जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने पूछा है कि रीवा संभाग में संभागायुक्त और उनके अधिनस्थ अधिकारियों के पद खाली हैं या नहीं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस संबंध में उप महाधिवक्ता को राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को नियत की गई है।  यह याचिका रीवा निवासी अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रीवा संभाग में संभागायुक्त, अतिरिक्त संभागायुक्त, संयुक्त संभागायुक्त और उप संभागायुक्त के पद लंबे समय से खाली हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है। वर्तमान में अतिरिक्त सचिव अनिल सुचारी को रीवा के संभागायुक्त का प्रभार दिया गया है। इससे कई प्रशासनिक और राजस्व संबंधित निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
वरिष्ठ आईएएस को बनाया जाता है संभागायुक्त 
 अधिवक्ता संजय वर्मा ने तर्क दिया कि संभागायुक्त का पद प्रशासन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सीनियर आईएएस को संभागायुक्त बनाया जाता है। हालत ये हैं कि अनिल सुचारी से पहले रीवा के कलेक्टर को संभागायुक्त का प्रभार दिया जा चुका है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा को इस मामले में राज्य शासन से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
 

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