हाईकोर्ट: व्यापमं घोटाले के आरोपी की पत्नी का पासपोर्ट वापस करो

हाईकोर्ट: व्यापमं घोटाले के आरोपी की पत्नी का पासपोर्ट वापस करो

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-06 16:51 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर। बहुचर्चित व्यापमं मामले के आरोपी डॉ. जगदीश सागर के खिलाफ दर्ज मामले पर सीबीआई द्धारा उसकी पत्नी का जब्त पासपोर्ट हाईकोर्ट ने लौटाने के आदेश दिए हैं। एसीजे आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष महिला की ओर से दावा किया गया कि वह मामले में आरोपी ही नहीं है और सीबीआई ने उसके पति के साथ उसका पासपोर्ट अनावश्यक रूप से जब्त कर लिया। चूंकि उसका बेटा लंदन के यूनाईटेड किंगडम में पढ़ाई कर रहा और याचिकाकर्ता उससे मिलना चाहती है, लिहाजा उसका जब्त पासपोर्ट दिलाने के निर्देश सीबीआई को दिए जाएं। आवेदक की ओर से अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव की दलीलों और प्रकरण के तथ्यों पर गौर करने के बाद युगलपीठ ने याचिकाकर्ता का जब्त पासपोर्ट वापस करने के आदेश दिये हैं। आयात-निर्यात कार्यालय की शिफ्टिंग पर बनाओ यथास्थिति भोपाल में स्थित केन्द्रीय आयात-निर्यात कार्यालय को इंदौर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने फेडरेेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) म.प्र.  की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम व्यवस्था दी। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। फिक्की की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सिद्धाथ गुप्ता ने एकलपीठ को बताया कि भोपाल का आयात-निर्यात कार्यालय लगभग 35
वर्ष पुराना है। बिना किसी गजट प्रकाशन या अधिसूचना के कार्यालय को शिफ्ट करना अनुचित है।
 

 

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