होशंगाबाद: अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर माध्यमिक शिक्षक गौर निलंबित

होशंगाबाद: अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर माध्यमिक शिक्षक गौर निलंबित

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-23 09:16 GMT
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डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। होशंगाबाद अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल झकलाय विकासखंड सिवनी मालवा दीपक कुमार गौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शिक्षक श्री गौर द्वारापदीय गरिमा के विपरित कार्य करने एवं नैतिक कदाचरण पर कलेक्टर श्री धनंजय सिंह के निर्देशन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सक्षमअधिकारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के माध्यम से निलंबन की कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि हाईस्कूल झकलाय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री दीपक कुमार गौर का 21 जनवरी को अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसकी तीन सदस्यिय जांच समिति द्वारा जांच की गई , जिसमें शिक्षक की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता होने की पुष्टि प्रमाणित हुई है।

शिक्षक का यह कृत्य पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में होने के फल स्वरुप सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनखेड़ी निर्धारित किया गया है।

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