देवास जिले में नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से फैयाज उद्दीन और परवीन बी को मिली 01 लाख रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि

देवास जिले में नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से फैयाज उद्दीन और परवीन बी को मिली 01 लाख रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-08-10 07:26 GMT
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डिजिटल डेस्क, देवास। राज्य शासन की सामाजिक न्याय विभाग की नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से दम्पति फैयाजउद्दीन शेख और उनकी पत्नी परवीन बी को एक लाख रुपए की नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता मिली है। राशि मिलने पर दोनों पति-पत्नी बहुत खुश है तथा राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन का आभार मान रहे हैं। फैयाजुद्दीन शेख निवासी वार्ड क्रमांक 14 हुसैन गली भौंरासा ने बताया कि वे 60 प्रतिशत अस्थि बाधित है तथा उनका विवाह ग्राम कमलापुर जनपद पंचायत बागली की परवीन बी पिता शाहबुद्दीन शेख से 19 नवंबर 2019 को हुआ था। उनकी पत्नी परवीन बी भी 70 प्रतिशत अस्थि बाधित हैं। उन्होंने बताया कि वे तथा उनकी पत्नी दोनों नि:शक्त (अस्थि बाधित) हैं। हितग्राही फैयाज शेख व परवीन बी खुश होकर बताते हैं कि उन्हें शासन की नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली। उन्होंने बताया कि इस राशि उन्हें आर्थिक संबल मिला है। वे राशि पाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग का हृदय से आभार मान रहे हैं।

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