जमात-ए-इस्लामी ने हिजाब मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी का किया स्वागत

फैसले का स्वागत जमात-ए-इस्लामी ने हिजाब मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी का किया स्वागत

Tejinder Singh
Update: 2022-10-13 16:54 GMT
जमात-ए-इस्लामी ने हिजाब मामले में न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी का किया स्वागत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच) ने हिजाब मामले में सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के फैसले का स्वागत किया है। जेआईएच की महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव रहमाथुन्निसा ने न्यायमूर्ति धूलिया की इस टिप्पणी की सराहना की कि हिजाब पहनना ‘पसंद का मामला’ है।रहमाथुन्निसा ने यहां बयान जारी कर कहा, हम न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी से सहमत हैं कि ‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया’ और यह कि अनुच्छेद 15 ‘पसंद के मामले से ज्यादा कुछ नहीं’।  न्यायपालिका से इस मसले को तेजी से सामने लाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहले से ही कई लड़कियों को प्रभावित कर रहा है और उन्हें कॉलेज में भाग लेने और उनकी शिक्षा स्ट्रीम में अध्ययन करने के मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा है। जेआईएच की महिला विंग की सचिव ने कर्नाटक सरकार से न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी के मद्देनजर अपने विवादास्पद आदेश को वापस लेने और बेमतलब विवाद को समाप्त करने की भी अपील की है।
 

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