कोरबा : ठंड के मौसम में शीत लहर से बचाव के लिये दिशा-निर्देश जारी

कोरबा : ठंड के मौसम में शीत लहर से बचाव के लिये दिशा-निर्देश जारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-18 08:19 GMT
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डिजिटल डेस्क, कोरबा। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने आम नागरिकों से की शीत लहर में सतर्क और जागरूक रहने की अपील राज्य शासन ने ठंड के मौसम में शीत लहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर नागरिकों को शीत लहर से बचने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने ठंड के मौसम में शीत लहर की स्थिति में जिले के नागरिकों को सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। कलेक्टर ने शीत लहर की स्थिति में नागरिकों से जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने तथा अतिआवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने शीत लहर की स्थिति में बुजुर्ग व्यक्तियोें को अकेला ना छोड़ने तथा उनका ध्यान रखने की भी अपील नागरिकों से की है। शीत लहर से बचाव के लिये टोपी या मफलर का उपयोग करने अथवा सिर तथा कान को ढंककर रखने की भी अपील की है। कलेक्टर ने सर्दी से संबंधित शरीर पर कोई प्रभाव जैसे- नाक, कान, पैर, हाथ की उंगलियां लाल होने पर तुरंत स्थानीय चिकित्सक से सलाह लेने की भी अपील की है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से असामान्य तापमान की स्थिति, अत्याधिक कांपना, सुस्ती, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से सलाह लेने की भी अपील की है। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उसके बराबर होता है तो शीत लहर मानी जाएगी। शीत लहर की संभावना सामान्यतः दिसम्बर से जनवरी माह के बीच होती है। इस दौरान ठंड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी शीत लहर का रूप ले लेती है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निःसहाय, आवासहीन, गरीब, वृद्ध और स्कूल जाने वाले विद्यार्थी को ठंड से प्रभावित होने की संभावना रहती है। शीत लहर से प्रभावित होने वाले जनसामान्य को बचाव के लिए समुचित प्रबंध करने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार शीत लहर और पाला से बचाव के लिए रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों, आवासवीहिनों और सदृश्य श्रेणी के निःसहाय व्यक्तियों के लिये रैन बसेरा या अस्थाई शरण स्थलों में ठहराने की समुचित व्यवस्था अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए है। रात्रि में रैन बसेरा शरण स्थलों में पर्याप्त मात्रा में कम्बल रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिले में शीत लहर की स्थिति में शीत प्रकोप से बचाने हेतु अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। जिले में शीत प्रकोप से बचाव के लिए आवश्यक दवाओं का भण्डारण एवं चिकित्सा सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराने समुचित व्यवस्था करने एवं चिकित्सा दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। शीत प्रकोप से रवि फसलों के बचाव हेतु कृषि विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर आवश्यक समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। इसी तरह से तापमान सामान्य से कम होने की स्थिति में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं संस्थाओं के समय में आवश्यक परिवर्तन करने को कहा गया है। दिशा निर्देशानुसार मृत एवं पीड़ित परिवारों एवं प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आवश्यक अनुदान सहायता दी जाएगी। लोगों से सही तापमान वाले आवासों का उपयोग करने तथा आवश्यकतानुसार गर्म पेय पीते रहने की अपील की गई है। शीत लहर के दौरान यदि केरोसिन व कोल के हीटर का उपयोग करते है तो गैस व धुंऐ निकलने के लिए रोशनदान की व्यवस्था रखने की अपील नागरिकों से की गई है। दिशा निर्देशानुसार शीत लहर के दौरान स्वास्थ्यवर्द्धक खाने का उपयोग करने की अपील नागरिकों से की गई है। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश में नागरिकों से मौसम संबंधित समाचार व शीत लहर के संबंध में जारी समाचारों को ध्यान से सुनने की अपील की गई है।

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