ओवरलोड व प्रतिबंधित रूट पर ट्रक पाये जाने पर निरस्त होगा लाइसेंस

ओवरलोड व प्रतिबंधित रूट पर ट्रक पाये जाने पर निरस्त होगा लाइसेंस

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-30 12:11 GMT
ओवरलोड व प्रतिबंधित रूट पर ट्रक पाये जाने पर निरस्त होगा लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली (वैढन)। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुलिस अधीक्षक ने ट्रांसपोर्टर्स की बैठक ली और उन्हें दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये ओवरलोड और प्रतिबंधित रूट पर वाहन न चलाने की समझाइश दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, नशे की हालत में वाहन चालक पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस आशय से संबंधित नियम कायदों के लिये बिंदुवार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए गए। 

आए दिन होती हैं सड़क दुर्घटनाएं
पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एसपी दीपक कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में जिले के ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिकों के साथ बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एसपी दुबे, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर, तहसीलदार सिंगरौली, खनिज निरीक्षक, यातायात प्रभारी, सूबेदार तथा अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिले में हो रही सडक़ दुर्घटनाओं की गंभीरता के बारे में चर्चा करते हुए यहां पर मौजूद औद्योगिक इकाइयों और एनसीएल की कोयला खदानों की स्थिति पर विस्तार से बताया गया। कोयला परियोजनों में भारी मात्रा में कोल का परिवहन में लगे भारी वाहनों ट्रेलर व ट्रकों के माध्यम से किया जाते की जानकारी साझा करते हुए कहा गया कि आये दिन सडक़ दुर्घटनाएं होती हैं और स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजे को लेकर चक्का जाम व धरना प्रदर्शन, हड़ताल की जाती है, जिससे जिले में  कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। पुलिस अधीक्षक ने कोल परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों, मैनेजरों को हिदायत दी कि वे अपने वाहन चालकों को समझाइश तथा आवश्यक हो तो प्रशिक्षण दिलाएं। यदि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्यवाही के साथ ही तत्काल वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जायेगा। 

ऑनरोड सेफ्टी का दिया गया हवाला
बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया गया। जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की कमी संख्या एवं दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में कमी किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसका सख्ती से पालन किया जाना है। साथ ही कोल परिवहन में लगे वाहनों के आवागमन हेतु आगामी जिला स्तरीय बैठक में रूट निर्धारण किया जायेगा।

एनजीटी के नियमों का पालन अनिवार्य
ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों-मैनेजरों द्वारा कोयला परिवहन की शर्तों एवं एनजीटी के नियमों का अवलोकन कर पूर्णत: पालन कराने हेतु शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। जिसमें 7 बिन्दुओं का पालने करने का उल्लेख किया गया है।
 

Tags:    

Similar News