मामा अवतार सिंह को नहीं मिली जमानत -प्राणघातक हमला करने का मामला

मामा अवतार सिंह को नहीं मिली जमानत -प्राणघातक हमला करने का मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-26 08:37 GMT
मामा अवतार सिंह को नहीं मिली जमानत -प्राणघातक हमला करने का मामला

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । जमीन के विवाद को लेकर दूसरे पक्ष पर प्राणघातक हमला करने के आरोपी भाजपा नेता मामा अवतार सिंह की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। तृतीय एडीजे इरशाद अहमद ने मामले के विचाराधीन होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
धारा 294, 324, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज 
एजीपी अनिल तिवारी के अनुसार बरेला थाना क्षेत्र स्थित काशी महगवाँ गाँव में जमीनी विवाद के चलते गुरदीप सिंह और भाजपा नेता अवतार सिंह मामा के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान हुई मारपीट के दौरान गुरदीप सिंह घायल हो गए थे और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई थी। उक्त मामले में पुलिस ने भाजपा नेता अवतार सिंह, उनकी पत्नी निर्मलजीत कौर, पुत्र समनप्रीत और अंगद के खिलाफ धारा 294, 324, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर धारा 307 भी लगाई गई। मामले में फरार चल रहे भाजपा नेता अवतार सिंह को बरेला पुलिस ने विगत 19 अक्टूबर को डुमना एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वो दिल्ली जाने की फिराक में था। मामले में जमानत का लाभ पाने जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय में दायर की गई, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी।
 

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