मुरैना: खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना 31 जनवरी तक

मुरैना: खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना 31 जनवरी तक

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-12-24 09:06 GMT
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डिजिटल डेस्क, मुरैना। मुरैना मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिये समाधान योजना 31 जनवरी 2021 तक रहेगी। प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सुखदेव निर्मल ने बताया कि समाधान योजना के तहत कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने मुरैना जिले के खनिज बकायादारों से बकाया राशि वसूल किये जाने के लिये उचित मार्गदर्शन के साथ समाधान योजना की गाइडलाइन अनुसार बकाया वसूली किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। गाइडलाइन के अनुसार खनिज रियायत नियम 2016 तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में विलंब से देय राशि पर 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष देय होना प्रावधानित रहेगा। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत खनिज साधन विभाग में गौण खनिज एवं मुख्य खनिज के राजस्व बकाया वसूली हेतु योजना के त्वरित रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार (अ) 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय ब्याज को पूर्णत: माफ किया जाये। ब. 1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि रूपये 5 लाख से अधिक है उन प्रकरणों में देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाये। (स) 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि रूपये 5 लाख से कम है उन पर देय ब्याज पूर्णत: माफ किया जाये। (द) 31 जनवरी 2021 तक बिंदु क्र0 अ, ब, स अनुसार देय बकाया राशि मय ब्याज जमा करने पर ही प्रस्तावित छूट के प्रावधान लागू होंगे। (इ) यदि किसी प्रकरण में न्यायालयीन वाद लंबित है तब उपरोक्तानुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जायेगा।

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