MP: सीएम शिवराज सिंह ने किया श्रम सुधारों का ऐलान- कारखानों में 12 घंटे कार्य अवधि, ओवर टाइम भी देना होगा

MP: सीएम शिवराज सिंह ने किया श्रम सुधारों का ऐलान- कारखानों में 12 घंटे कार्य अवधि, ओवर टाइम भी देना होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-07 10:35 GMT
MP: सीएम शिवराज सिंह ने किया श्रम सुधारों का ऐलान- कारखानों में 12 घंटे कार्य अवधि, ओवर टाइम भी देना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज (गुरुवार) श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक होगी। यह अभी सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुली रह सकती थी। उन्होंने कहा कि स्थापना अधिनियम संशोधन से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही दुकानों में भीड़ नहीं लगेगी। 

उन्होंने कहा कि कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की अवधी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। सप्ताह में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए श्रमिकों को ओवर टाइम देना होगा। सीएम शिवराज ने कहा, कारखानों की कार्य प्रक्रिया को सरल करने के लिए 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने प्रावधान को खत्म कर दिया है। वहीं 50 से कम श्रमिक वाले संस्थानों को निरीक्षण से मुक्त किया है।  

शिवराज ने कहा कि राज्य में नौकरी के अवसरों और विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां, दुकानों, ठेकेदारों और बीड़ी निर्माताओं के लिए पंजीकरण या लाइसेंस की प्रक्रिया 1 दिन में पूरी किया जाएगा। पहले ये एक महीना में होता था।

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उन्होंने कहा, हमनें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दो योजनाएं बनाई हैं। एक स्टार्टअप योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हमने 13 लाख मजदूरों को रोजगार दिया। हमनें निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की हैं, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि स्टार्टअप को अपने उद्योगों को केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। 

 

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