Traffic Rules: यूपी में नए ट्रैफिक नियम, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

Traffic Rules: यूपी में नए ट्रैफिक नियम, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-31 06:19 GMT
Traffic Rules: यूपी में नए ट्रैफिक नियम, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
हाईलाइट
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा
  • ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना
  • योगी सरकार ने यूपी में लागू किया नया ट्रैफिक नियम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है। जिसके बाद अब यूपी में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा। अगर आप दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार में एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून को लिए गए कैबिनेट के फैसले का शासनादेश गुरुवार को जारी किया। नए आदेश के मुताबिक, हेलमेट पहने बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

  • बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।
     
  • ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर 10 हजार जुर्माना। फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
     
  • अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों को इसी के लिए चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। दो पहिया वाहन पर तीन या इससे ज्यादा लोगों को बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

 

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