कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में रात्रि का कर्फ्यू लगाया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में रात्रि का कर्फ्यू लगाया

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-08-10 07:25 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिय पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस आदेश के तहत झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इस अवधि के दौरान मेडिकल सेवाओं को छोड़कर समस्त गतिविधयां प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी आदेशतक प्रभावशील रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Similar News