अब वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं तो PUC भी नहीं, जानें नए नियम

अब वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं तो PUC भी नहीं, जानें नए नियम

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-07 08:22 GMT
अब वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं तो PUC भी नहीं, जानें नए नियम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट करवाने से पहले वाहनों का ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है। यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है, तो PUC नहीं हो पाएगा। वाहन चालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनका वाहन ऑनलाइन है या नहीं। यदि वाहन ऑनलाइन नहीं है तो पहले आरटीओ में जाकर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज देकर ऑनलाइन करना होगा।

यह है समस्या
बिना चेकिंग PUC देने की शिकायतों के बाद आरटीओ ने सभी PUC सेंटर को ऑनलाइन किया है। अब वाहन का पॉल्यूशन लेवल चेक करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हाे गई है। लेकिन यदि PUC बनवाने के लिए वाहन की पूरी जानकारी भी ऑनलाइन होना जरूरी है। यदि वाहन ऑनलाइन नहीं है तो आपका PUC नहीं बन पाएगा और आप कतार में खड़े रहकर भी कार्य नहीं करवा पाएंगे। 

ऐसे निकाल सकते हैं आनलाइन की जानकारी  
वाहन ऑनलाइन है या नहीं इसकी जानकारी अाप भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप आरटीओ के एप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। फिर व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया टैब खुलेगा, जिसमें "स्टेटस" पर क्लिक करें और फिर वहां "माय व्हीकल डटेल्स" पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर की जानकारी डालनी होगी। यह तीनों नंबर वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में से देखकर डाल सकते हैं। यदि वाहन की जानकारी मिलती है तो वाहन ऑनलाइन है। यदि जानकारी नहीं मिलती है तो वाहन ऑफलाइन है।

कैसें करें ऑनलाइन
वाहन ऑनलाइन करने के लिए आप आरटीओ में जाकर इसे ऑनलाइन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन ऑनलाइन करने के लिए वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज ले जाने होंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। 

300 रुपए तक ले रहे चार्ज
शहर में वाहन को ऑनलाइन करने का कार्य PUC सेंटर भी कर रहे हैं, लेकिन PUC केंद्र इसके लिए पोर्टल फीस बोलकर अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे हैं। इसके लिए 300 रुपए तक अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है। 

आरटीओ में करवा सकते हैं ऑनलाइन
यदि वाहन ऑनलाइन नहीं है तो उसे ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए आरटीओ में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। -अतुल अादे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शहर आरटीओ

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