परमबीर सिंह को 6 जुलाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत

परमबीर सिंह को 6 जुलाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत

Anita Peddulwar
Update: 2021-07-02 14:00 GMT
परमबीर सिंह को 6 जुलाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि वह जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को 6 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं करेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी हैं। पहले सिंह को एससी-एसटी एक्ट से जुड़े इस मामले में सिंह को तीन जुलाई 2021 तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी। जिसे राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2021 बढ़ा दिया है। 

हाईकोर्ट में सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में सिंह ने जाति उत्पीड़न के आरोप को लेकर ठाणे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में सिंह ने खुद के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जारी जांच के आदेश को भी चुनौती दी है। शुक्रवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। लेकिन समय की कमी के चलते खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 5 जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।

इसके बाद खंबाटा ने कहा कि सिंह को इस मामले में 6 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक बीआर घाडगे ने सिंह के खिलाफ अप्रैल 2021 में जाति उत्पीड़न को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। 

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