कैबिनेट की मंजूरी, अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम

कैबिनेट की मंजूरी, अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-03 06:26 GMT
कैबिनेट की मंजूरी, अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। MP के अस्पतालों में अब दिन के अलावा रात 8 बजे तक पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। राज्य शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सात माह पहले तैयार इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। लिहाजा अब प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पोस्टमार्टम कक्ष में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे पोस्टमार्टम किए जा सकेंगे।

जानकारी के अनुसार रात 8 बजे तक पोस्टमार्टम कार्य करने के लिए सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक स्वयं अधिकृत होंगे। इसके लिए आवश्यक होगा कि पोस्टमार्टम के लिए शव 2 घंटे पूर्व अस्पताल में लाया गया हो। शाम 6 बजे के बाद किये जाने वाले पोस्टमार्टम की जानकारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जिले के कलेक्टर को आवश्यक रूप से देना होगा।

सुविधा के अनुरूप होगा पोस्टमार्टम

दरअसल, कई बार दुर्घटना में मृतक को देर शाम अस्पताल में लाया जाता है और उसी दिन उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी होता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को काफी असुविधा भी उठानी पड़ती है। इस दौरान कई बार अस्पतालों में विवाद की स्थिति बन जाती है। इस फैसले के बाद अब निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में सुविधा के अनुरूप पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं जिला अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक प्राकृतिक लाईट के समान प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी। 

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक केके ठस्सू ने कहा कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जिला अस्पतालों में पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आवश्यक प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जाएगी।

इन मामलों में पोस्टमार्टम की बाध्यता नहीं

  • शव परीक्षण के दौरान चिकित्सीय आधार पर इन परिस्थतियों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। 
  • ऐसे मामले जिनमें चोट की गंभीरता एवं चोट भरने के स्तर का आंकलन रंगों के बदलाव के द्वारा किया जाता है।
  • चोट की वजह से मृत्यु का कारण एवं मृत्यु के समय का आंकलन किए जाने की आवश्यकता हो।

Similar News