भोपाल: एसडीएम, शहर श्री जमील ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त किया
भोपाल: एसडीएम, शहर श्री जमील ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त किया
Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-23 13:08 GMT
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एसडीएम शहर, श्री जमील खान ने धारा 144 अंतर्गत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश में कोतवाली, मंगलवारा एवं हनुमानगंज थाना क्षेत्र में न्यू इतवारा रोड, जुमेराती, काजीपुरा, कुम्हरपुरा, लखेरापुरा, खजांची गली, लोहा बाजार, नूर महल रोड, इब्राहिमपुरा चौक, जैन मंदिर, गुर्जरपुरा, सिलावटपुरा में कोरोनावायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिनांक 21 जुलाई की रात्रि 8:00 से 24 जुलाई की रात्रि 8:00 बजे तक धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रतिबंधात्मक आदेश किया गया था। जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है | इसके साथ अन्य सभी एसडीएम द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश भी निरस्त कर दिए गए है।