एसडीएम टीटी नगर ने कमला नगर क्षेत्र 21 से 24 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

एसडीएम टीटी नगर ने कमला नगर क्षेत्र 21 से 24 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-22 08:58 GMT
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डिजिटल डेस्क, भोपाल। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसील टीटी नगर श्री राजेश शुक्ला ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सब डिवीजन की सीमाओं के भीतर कमला नगर संपूर्ण क्षेत्र को 21 जुलाई रात्रि 8:00 से 24 जुलाई को प्रातः 6:00 बजे तक लॉक डाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में सब डिविजनल अंतर्गत क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर चिन्हित किया गया है। आम नागरिकों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इन बेरिकेटिंग वाली जगहों पर कोई भी संस्थान, दुकान, ऑफिस और सभी व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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