आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल की जमानत खारिज, जाएंगे हाईकोर्ट

आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल की जमानत खारिज, जाएंगे हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-27 16:15 GMT
आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल की जमानत खारिज, जाएंगे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल की  जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गौरतलब है कि 20 नवंबर को भोपाल के गांधी नगर थाने में आलोक अग्रवाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आलोक अग्रवाल इंद्रमल बाई की आत्महत्या को लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे। एफआईआर दर्ज करने की जगह उन्हें ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और एक के एक बाद उन पर अनेक मामले दर्ज कर दिए गए है। उनके साथ संगठन सचिव पंकज सिंह व मुन्ना सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 


अग्रवाल व उनके साथियो पर गांधी नगर थाने, निशातपुरा थाने व टी टी नगर थाने में मामले दर्ज कर दिए गए है। उन्हें टीटी नगर व निशातपुरा थाने मामले में जमानत मिल गई है पर गांधी नगर थाने में  इनकी जमानत को सेशन कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर प्रदेश सचिव दुष्यंत दांगी ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले को इस तरह दिखाया जा रहा है कि इस प्रकरण में पुलिस को चोट आई है जो पूर्णता गलत है। यह पूरा मामला राजनीतिक दबाव में बनाया गया है। अग्रवाल की लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे है और उसकी को दबाने के लिए उन पर इस  तरह के मामले दर्ज किए जा रहे है। आम आदमी पार्टी अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएगी और इस  दौरान पूरे प्रदेश में मुहिम चलाकर जनता को बताया जाएगा कि क्यों शिवराज डरकर आलोक अग्रवाल को जेल में रखना चाहते है। 

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