धार जिले में नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसम्बर को 38 खण्डपीठ गठित

धार जिले में नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसम्बर को 38 खण्डपीठ गठित

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-12-08 10:12 GMT
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डिजिटल डेस्क, इन्दौर। इंदौर संभाग के धार जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार के मार्गदर्षन में जिला न्यायालय धार एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को आयोजित होना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री राजाराम बड़ोदिया ने अवगत कराया कि इस नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील न्यायलयों के लिए कुल 2228 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर किये गये। जबकि न्यायालय में लंबित कुल 18,718 प्रकरणों में से 4578 प्रकरण राजीनामा हेतु रेफर किये गये। लोक अदालत में राजीनामा योग्य विवाह संबंधी विवाद, सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरण, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत क्लेम प्रकरण, निगोशियबल इंस्टूमेंट एक्ट के धारा-138 के प्रकरण, विद्युत बीलों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जायेगा। आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के कार्य के लिए कुल 38 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे वर्षो से चले आ रहे प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो जाता है साथ ही न्यायालय में जमा किया गया न्याय शुल्क भी पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात् एक ओर प्रकरण का निराकरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है क्योंकि लोक अदालत से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है चूकि प्रकरण का निराकरण सुलह समझोते के आधार पर होता है इसलिए समाज में आपसी वंधुत्व की भावना का भी विकास होता है। उन्होने कहा कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ उठाये तथा समय एवं धन की बचत करते हुवे आपसी सौहार्द बनाने का प्रयास करें।

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