किशोरों को नशा बेचने वाले दो गिरफ्तार, हो सकती है 7 साल की सजा

किशोरों को नशा बेचने वाले दो गिरफ्तार, हो सकती है 7 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-17 08:09 GMT
किशोरों को नशा बेचने वाले दो गिरफ्तार, हो सकती है 7 साल की सजा

डिजिटल डेस्क  जबलपुर। किशोरों को नशा बेचने वाले दो सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत कार्रवाई की है। इस धारा के तहत आरोपी को 7 साल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह कार्रवाई मझगवां और गोरखपुर पुलिस ने की है। पुलिस ने पहली बार जुवनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
किशोर को बेची चिलम और गांजा
मझगवां थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बाजार में कपड़े की दुकान लगाने वाला सुशील नामदेव किशोरों को गांजा बेच रहा है। पुलिस ने दबिश देते हुए 15 वर्षीय विवेक बदला हुआ नाम से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक व्यक्ति ने सुशील नामदेव से 30 रुपए में दो पुडिय़ा गांजा और एक चिलम खरीदी है। पुलिस ने सुशील नामदेव को गिरफ्तार कर उसके पास से पांच पुडिय़ा गांजा और नकदी 240 रुपए जब्त किए। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने कुछ देर पहले एक किशोर को दो पुडिय़ा गांजा और चिलम बेची थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गोरखपुर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने बताया कि सूचना मिली कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास अजय पटेल किशोरों को शराब बेच रहा है। कुछ देर पहले ही उसने ककरैया तलैया निवासी 17 वर्षीय आकाश बदला हुआ नाम को दो पाव देशी शराब 60-60 रुपए में बेची है। किशोर की निशानदेही पर पुलिस ने दबिश देकर पिपलेश्वर महावीर मंदिर के पास 34 वर्षीय अजय पटेल को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 पाव देशी शराब और 120 रुपए नकद जब्त किए गए।
किशोरों को नशे से बचाने का अभियान-
 पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला ने किशोरों को नशे से बचाने के लिए अभियान शुरू किया है। हाल ही में लूट के आरोपी किशोरों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वे नशे के लिए अपराध किया करते थे।
क्या है जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 -
 जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत किसी भी किशोर नशीली मदिरा, स्वापक औषधि अथवा मन: प्रभावी पदार्थ या तम्बाकू के उत्पाद देता है या फिर दिलवाता है। उसे 7 साल तक का सश्रम कारावास हो सकता है। इसके अलावा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 

 

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