समय पर क्यों शुरु नहीं हुई जबलपुर ननि के वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई?
समय पर क्यों शुरु नहीं हुई जबलपुर ननि के वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई?
पूर्व भाजपा पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार व अन्य को नोटिस, अगली सुनवाई 18 फरवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार व अन्य से पूछा है कि जबलपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई समय पर शुरु क्यों नहीं की गई? पूर्व भाजपा पार्षद द्वारा कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई 18 फरवरी को करने के निर्देश दिए हैं। नंद कुमार यादव की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि जबलपुर नगर निगम द्वारा की जा रही वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई अनुचित है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 का हवाला देकर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल के समाप्त होने के दो माह पहले परिसीमन की कार्रवाई पूरी हो जाना चाहिए। मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल 19 फरवरी 2015 को शुरु हुआ था, जो 18 फरवरी 2020 को समाप्त हो जाएगा। आवेदक के अनुसार परिसीमन की कार्रवाई 12 जनवरी 2020 को शुरु हुई, जबकि यह कार्रवाई 19 दिसंबर 2019 को समाप्त हो जाना थी। इन आधारों पर परिसीमन की कार्रवाई को कटघरे में रखते हुए यह याचिका दायर की गई। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन सिंह और अधिवक्ता अजय कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए।