अदालत ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी ट्रक चालक को बरी किया

Tejinder Singh
Update: 2023-05-25 11:35 GMT

डिजिटल डेस्क, पालघर| जिले की एक अदालत ने 2011 के मादक पदार्थ मामले में आरोपी 40 वर्षीय ट्रक चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (वसई) डॉ. सुधीर एम. देशपांडे ने दो मई को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष जम्मू-कश्मीर निवासी मंगल राज भगत के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। एक अन्य आरोपी विजय कुमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया है।

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