दुष्कर्म के आरोपी को १० वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

Sanjana Namdev
Update: 2023-07-28 06:21 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना के पास्को एक्ट न्यायालय में विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त भूपेन्द्र चौधरी को आईपीसी की धारा ३७६ के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास तथा ५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता की मां ने देवेन्द्रनगर थाने में दिनांक ०७ अक्टूबर २०२१ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह ७ बजे उसकी पुत्री डिब्बा लेकर साइकिल में पानी भरने गई थी जो कि वापिस नहीं लौटी। उसकी पुत्री कहीं पता नहीं चल रहा है। पीडिता की मां ने पुत्री के किसी के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। पुलिस द्वारा थाने में मामला दर्ज करते हुए जांच विवेचना में लिया गया। दिनांक १२ दिसम्बर २०२१ को आरोपी एवं पीडिता को पठानकोट से पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया।

पीडिता ने अपने कथन में पुलिस को बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ पठानकोट ले गया था जहां पर किराए के मकान में रखकर उसके साथ गलत काम करते रहा। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बिंदुवार साक्ष्य प्रस्तुत कर घटना को प्रमाणित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी।   

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