पन्ना: अपराधों की रोकथाम व जागरूकता के लिए सायबर पुलिस द्वारा एडवायजरी जारी

  • अपराधों की रोकथाम व जागरूकता के लिए
  • सायबर पुलिस द्वारा एडवायजरी जारी

Sanjana Namdev
Update: 2024-05-08 08:00 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधों की रोकथाम व जागरूकता के लिए समय-समय पर एडवायजरी जारी की जाती है। इस संबंध में इंवेस्टीगेशन एजेंसियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के संबंध में जारी एडवायजरी के माध्यम से बताया गया है कि पिछले कुछ समय से एक विशेष प्रकार के सायबर अपराधों की शिकायत देखने में आ रही है जिसमें आम नागरिकों को किसी इंवेस्टीगेशन एजेंसी या संस्था के वरिष्ठ अधिकारी के नाम से कॉल एवं व्हाट्सएप कॉल करके बडे पैमाने पर ठगी की जा रही है। आम नागरिकों को सूचित किया गया है कि अनजान नंबर खासकर जो प्लस 92 से शुरू होते हैं से आने वाले कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, टेलीग्राम कॉल न उठाएं।

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भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई नियम नहीं है। इसलिए किसी के कहने पर अथवा डर से स्वयं को कहीं बंद न करने तथा अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक खाते संबंधी या आधार इत्यादि को किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि कोई भी संस्था निजी पैसा किसी भी शासकीय खाते में जमा करने या सुरक्षित करने की सलाह नहीं देती। इसलिए कभी भी अपना पैसा किसी अनजान खाते में ट्रांसफर न करें। सायबर अपराध घटित होने पर नजदीकी पुलिस थाने अथवा वेबसाइट सायबर क्राइम डॉट जीओव्ही डॉट इन या सायबर क्राइम हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल किया जा सकता है।

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