पन्ना: खुले बोरवेल की दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में निर्देश

  • कलेक्टर सुरेश कुमार ने शासन के निर्देशानुसार
  • खुले बोरवेल की दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में निर्देश

Sanjana Namdev
Update: 2024-05-04 05:08 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने शासन के निर्देशानुसार अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल व ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, समस्त जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में गत दिवस रीवा जिले में हुई दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में पुन: खुले एवं अनुपयोगी बोरवेल को सर्वे उपरांत ढंके जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके परिपालन में ग्राम पंचायतों द्वारा सत्यापित संकलित जानकारी भी प्रेषित की गई है। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत शासकीय व निजी खुले, अनुपयोगी बोरवेल के संबंध में पुन: सत्यापन कर खुले पाए गए नलकूप की केसिंग के ऊपर स्टील प्लेट का कैप लगाकर कैप को नट बोल्ट से केसिंग में फिक्स कर व निर्धारित साइज के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाकर एवं कार्यस्थल के फोटोग्राफ सहित जनपद व नगरीय निकाय स्तर पर संधारित करने की कार्यवाही के लिए कहा गया है।

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साथ ही ऐसे शासकीय व निजी बोरवेल की अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप में संधारित कर प्रत्येक 6 माह में सूची अपडेट करने तथा जनपद व नगरीय निकाय स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री कुमार ने अवगत कराया है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर खुले बोरवेल की सूचना की शिकायत के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए जपं सीईओ व नगरीय क्षेत्र के लिए सीएमओ को एल-1 अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने ऐसी प्राप्त शिकायतों में निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से त्वरित कार्यवाही के लिए कहा है। इसके अलावा नवीन नलकूपों के खनन की मॉनीटरिंग के लिए एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित परख पोर्टल पर नलकूप खनन करने वाले विभाग व एजेंसी एवं नलकूप खनन करने वाली मशीनों का पंजीयन कराया जाना भी अनिवार्य किया गया है। नवीन खनित अनुपयोगी पाए गए नलकूप जिनमें केसिंग नहीं डाली जाती है। उन नलकूपों को मिट्टीए रेतए मुरम इत्यादि से भूमि के सतह तक भरने की जवाबदेही संबंधित नलकूप खनन एजेंसी की होगी। इसी तरह पूर्व से खुले प?े नलकूप व बोरवेल को मिट्टी, रेत, मुरम इत्यादि से भूमि की सतह तक भरने की जवाबदेही भूमि मालिक की होगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

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