पन्ना: आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में चार आरोपियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

  • आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में चार आरोपियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास
  • जिला न्यायालय पन्ना द्वारा सजा सुनाई गई

Sanjana Namdev
Update: 2024-04-17 07:41 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने के मामले दोषी पाए गए चार अभियुक्तों प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी जिला न्यायालय पन्ना द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों मुन्नीबाई लोध, रामलखन लोध, रामदास लोध, महेश लोध को आईपीसी की धारा ३०६ सहपठित धारा ३४ के आरोप में १०-१० वर्ष का कठोर कारावास एवं २०००-२००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का न्यायालय ने आदेश पारित हुआ है। अभियोजन घटना प्रकरण अनुसार फरियादी अवधेश राजपूत निवासी रतनपुर थाना धरमपुर द्वारा घटना की रिपोर्ट की थी कि दिनांक ०१ जनवरी २०२२ को लगभग ३ बजे घर में उसकी पत्नी रोशनी बाई के साथ मेरे पिता रामलखन, चाचा महेश, भाई रामदास मारपीट कर रहे थे तो उसका साला रामदास बचाने के लिए दौडा तो चारों लोग उसे भी मारने दौडे जिससे बचकर वह बाहर निकले। कुछ समय घर के अंदर जाकर देखा कि उसकी पत्नी रोशनी फांसी के फंदे पर मृत हो गई थी।

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पुलिस द्वारा घटना प्रकरण के तहत मर्ग कायम कर जांच की गई तथा जांच में आरोपीगणों के विरूद्ध मृतिका की मौत उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का मामला प्रथम दृष्टया पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना के न्यायालय में हुई। प्रकरणों की सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से कोर्ट में दोषियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित हुआ। न्यायालय द्वारा प्रकरण में मृतिका रोशनी राजपूत की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में दोषी पाए गए चारों अभियुक्तो को सजा सुनाई गई।  

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