गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा 

रंजीत सिंह मर्डर केस गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा 

ANAND VANI
Update: 2021-10-18 12:08 GMT
गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा 

डिजिटल डेस्क, हरियाणा।  सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त चार अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के केस में आठ अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। 
रंजीत सिंह की 2002 में दस जुलाई को हत्या कर दी गई थी।घटना के 19 साल बाद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सीबीआई ने  2003 के अंत में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तब से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है 
सजा सुनाने से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई थी। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। जबकि राम रहीम ने जेल से ही कोर्ट से दया कि गुहार लगाई थी। राम रहीम ने कोर्ट के सामने अपनी बीमारियों का हवाला दिया था। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। रहीम अपने दो अनुयायियों के साथ किए गए दुष्कर्म की सजा काट कर रहा है। इन मामलों में उसे 20 सालों की सजा सुनाई गई थी।

सीबीआई ने डेरा प्रमुख का विरोध करते हुए कहा कि पीड़ित डेरा प्रमुख को भगवान मानती थी और आरोपी ने उनके साथ गलत नीयत से अपराध किया । सीबीआई ने अपने तर्क में आगे कहा कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है । 
अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई से पहले सुऱक्षा प्रबंधन को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में दुष्कर्म के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे। 

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