पाकिस्तान ने जाधव की मां-पत्नी का वीजा जारी करने के आदेश दिए

पाकिस्तान ने जाधव की मां-पत्नी का वीजा जारी करने के आदेश दिए

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-14 12:33 GMT
पाकिस्तान ने जाधव की मां-पत्नी का वीजा जारी करने के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को वीजा जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। पाक ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग को यह निर्देश दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद कुलभूषण जाधव को अपनी मां और पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात के लिए पहले पाक को जाधव की मां-पत्नी की सुरक्षा की गारंटी देने को कहा था। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जाधव के परिवार की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

गौरतलब है कि पाकिस्तान जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट मानता है। जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने इस साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है। जाधव की फांसी के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मई में भारत की अपील के बाद सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष दया याचिका दायर की है। कहा गया था कि सैन्य अदालत द्वारा अपनी अपील खारिज करने के बाद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ने यह याचिका दायर की थी।

ICJ में इस मामले पर सुनवाई के बीच भारत ने जाधव की मां-पत्नी को उनसे मुलाकात करने की मांग पाकिस्तान के समक्ष रखी थी, जिस पर पाक सरकार ने यह फैसला लिया है।
बता दें कि पाकिस्तान दावा करता आया है कि जाधव को पाकिस्तान में 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, वे वहां अपने बिजनस के चलते गए थे। 

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