लाभ का पद: AAP विधायकों ने वापस ली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका

लाभ का पद: AAP विधायकों ने वापस ली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-22 12:35 GMT
लाभ का पद: AAP विधायकों ने वापस ली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। AAP के 20 विधायकों ने ये याचिका लगाई थी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि पहले जो मूल याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

चुनाव आयोग के वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बताया कि आयोग ने अपनी सिफारिश शुक्रवार को ही राष्ट्रपति के पास भेज दी थी जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। साथ ही केंद्र ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद AAP विधायकों के पास याचिका वापस लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था।

उधर आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के चलते इस याचिका को वापस लिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश का पूरा अध्ययन करने के बाद इस संबंध में नई याचिका दायर की जाएगी।

क्या है मामला
चुनाव आयोग ने AAP के 20 विधायकों को लाभ के पद पर रहने के कारण अयोग्य करार दिया था। इसके बाद आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद रविवार को इसे मंजूरी मिली। इसके बाद सभी 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, जिसे "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट" माना गया। नियम ये कहता है कि कोई विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता जिससे उसे किसी तरह का लाभ मिल रहा हो। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव करने वाला बिल दिल्ली विधानसभा में पास कराया, लेकिन एलजी ने उसे मंजूर करने से मना कर दिया। 

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