'थानेदार की पेंट गीली' वाले बयान पर दर्ज हुआ मानहानि का केस खारिज

बच गए सिद्धू 'थानेदार की पेंट गीली' वाले बयान पर दर्ज हुआ मानहानि का केस खारिज

Manuj Bhardwaj
Update: 2022-08-17 05:47 GMT
'थानेदार की पेंट गीली' वाले बयान पर दर्ज हुआ मानहानि का केस खारिज
हाईलाइट
  • फिलहाल सिद्धू पटियाला जेल में बंद हैं

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला जेल में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जहां उनके खिलाफ दायर मानहानि केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंदेल ने सिद्धू पर यह केस दायर किया था। हालांकि, इस मामले में उनकी पेशी नहीं हुई थी। 

क्या है पूरा मामला 

दरअसल, नवजोत सिद्धू ने विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि अगर चीमा एक खंगारा (दबका) मारे तो थानेदार पेंट गीली कर देगा। उस दौरान वह सुल्तानपुर लोधी में नवतेज चीमा के समर्थन में रैली कर रहे थे और अपने संबोधन में उनके मुंह से यह आपत्तिजनक बयान आया। हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब अपने बड़बोलेपन के लिए सिद्धू ने सुर्खियां बटोरी हो। 

इसके बाद उनके इस बयान से पुलिस महकमा काफी नाराज हो गया था, जहां चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंदेल ने आपत्ति जताते हुए पुलिस फोर्स से मांफी मांगने को कहा था। चंदेल ने कहा कि सिद्धू के बयान से पुलिस फोर्स का मनोबल कमजोर हुआ है क्योंकि सिद्धू ने जब यह बात कही तब वहां सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। 

डीएसपी चंदेल के मुताबिक, सिद्धू की बातों से भीड़ हंसती रही और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। इस मामले पर जब सिद्धू से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि यह बात सामान्य तौर पर बोली गई थी, किसी खास के लिए नहीं थी। उनके बयान को तोड़मरोड़कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें, फिलहाल सिद्धू पटियाला जेल में बंद हैं, जहां वह रोडरेज केस में एक साल की सजा काट रहे हैं।


 

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