शख्स ने अपने परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पत्नी की मौत, बच्चे घायल

नई दिल्ली शख्स ने अपने परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पत्नी की मौत, बच्चे घायल

IANS News
Update: 2023-04-27 19:00 GMT
शख्स ने अपने परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पत्नी की मौत, बच्चे घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में गुरुवार को पति द्वारा कुल्हाड़ी से किए गए हमले में पत्नी की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और बेटी घायल हो गए, पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतका की पहचान सुमन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सुबह 6:24 बजे एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि कॉलर की मां पर उनके पति ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया, जिसकी गर्दन पर कई चोटें थीं। पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका की 30 वर्षीय पुत्री के गले पर चोट के निशान थे, जबकि उसके 28 वर्षीय बेटे के गले और माथे पर चोट के निशान थे।

दोनों ने हमलावर के रूप में अपने पिता विजय वीर (55) की पहचान की। डीसीपी ने कहा, मौके पर आरोपी की बाईं कलाई पर चोट का निशान भी पाया गया, जो उसने खुद बनाया था। जांच करने पर पता चला कि सुमन ने 1992 में विजय से शादी की थी और दंपति के दो बच्चे हैं, 1993 में एक बेटी और 1995 में एक बेटा पैदा हुआ।

डीसीपी ने कहा, अपनी शादी के बाद वह विजय वीर के रिश्तेदार के घर नेब सराय में रहते थे। हालांकि, विजय कथित तौर पर अपनी पत्नी को अक्सर ताना मारता था और प्रताड़ित करता था। 2017 में विजय ने अपने परिवार को खत्म करने के लिए अपने परिवार पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप उसका बेटा बंदूक की गोली से घायल हो गया। विजय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन परिवार ने बाद में मामले को सुलझा लिया और कार्यवाही रद्द कर दी गई। घटना के बाद से विजय अपने परिवार को प्रताड़ित और उपेक्षा करता रहा। डीसीपी ने कहा, घटना के दिन उसने अपनी पत्नी पर तब हमला किया, जब वह सो रही थी, पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से हमला किया गया। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद विजय ने अपने बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन वह उससे हथियार छीनने में कामयाब रहे और पुलिस बुलाने से पहले खुद को कमरे में बंद कर लिया। चौधरी ने कहा, विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

 (आईएएनएस)

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