नरोत्तम मामले में बोले सीतासरन, निर्वाचन शून्य नहीं कर सकता आयोग

नरोत्तम मामले में बोले सीतासरन, निर्वाचन शून्य नहीं कर सकता आयोग

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-01 14:31 GMT
नरोत्तम मामले में बोले सीतासरन, निर्वाचन शून्य नहीं कर सकता आयोग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निलंबन मामले में विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य नहीं हुआ है, वे 2018 तक विधायक रहेंगे। सीतासरन शर्मा ने कहा कि निर्वाचन शून्य करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है।

इससे पहले चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद मामले में मिश्रा को चुनाव आयोग के फैसले पर हाईकोर्ट से स्टे भी नहीं मिला था। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक ईसी को रिप्लाई फाइल करने का समय दिया था, फिलहाल ईसी का फैसला अभी लागू है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

गौरतलब है कि पेड न्यूज के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। यह मामला काफी वक्त से लंबित था जिस पर शनिवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया था। पेड न्यूज के किसी मामले में चुनाव आयोग द्वारा की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

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