सीआईएसएफ का जवान क्यों गुम है, क्राइम जांच करे : दिल्ली हाईकोर्ट

सीआईएसएफ का जवान क्यों गुम है, क्राइम जांच करे : दिल्ली हाईकोर्ट

IANS News
Update: 2020-09-30 20:01 GMT
सीआईएसएफ का जवान क्यों गुम है, क्राइम जांच करे : दिल्ली हाईकोर्ट
हाईलाइट
  • सीआईएसएफ का जवान क्यों गुम है
  • क्राइम जांच करे : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह जिम्मेदारी दी कि वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान के गुम होने के मामले की जांच करे। जवान मई से ही गायब है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने सीआईएसएफ के जवान वेंकटा राव की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के लिए जांच का आदेश पारित किया।

इस मामले में 17 सितंबर को उस्मानपुर थाने में आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण की प्राथमिकी दर्ज है।

गुमशुदा जवान की पत्नी गोदी राजा कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूछा है कि उसका पति कहां है?

एसजीके

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