कानून: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए एसपी के तबादले की मांग वाली टीएमसी की अपील खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एसपी धनराम सिंह के पश्चिम बंगाल से तबादले की मांग वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अपील खारिज की।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-23 15:32 GMT

कोलकाता, 23 मई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एसपी धनराम सिंह के पश्चिम बंगाल से तबादले की मांग वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अपील खारिज की।

एसपी धनराम सिंह ने एनआईए टीम का नेतृत्व किया था, जिसने दिसंबर 2022 में पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में हुए विस्फोट के सिलसिले में बीते महीने दो टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

टीएमसी ने धनराम सिंह पर गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के साथ बंद कमरे में बैठक करने का आरोप लगाया था।

टीएमसी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एनआईए के अधीक्षक के रूप में धनराम सिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मांग के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया।

पोल पैनल ने टीएमसी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एनआईए के अधिकारी का तबादला एजेंसी का आंतरिक मामला है। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

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