कानून: सीएम विजयन व उनकी बेटी के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग खारिज

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राहत देते हुए राज्य सतर्कता अदालत ने सोमवार को सीएम और उनकी बेटी वीणा विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

IANS News
Update: 2024-05-06 10:57 GMT

तिरुवनंतपुरम, 6 मई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राहत देते हुए राज्य सतर्कता अदालत ने सोमवार को सीएम और उनकी बेटी वीणा विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनाडेन ने अपनी याचिका में खनन मंजूरी के लिए कोच्चि स्थित खनन फर्म, कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड से वीणा की आईटी फर्म द्वारा मासिक भुगतान लेने के आरोपों की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने की मांग की थी।

पिछले महीने कुझालनाडेन ने अदालत से उसकी निगरानी में मामले की जांच की मांग की। कुझालनाडेन ने कहा कि वह और सबूत पेश करेंगे। इस आधार पर अदालत ने उनकी नई मांग पर विचार करने को तैयार हो गई।

सोमवार को विधायक की अदालत की निगरानी में मामले की जांच की मांग खारिज कर दी गई।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुझालनाडेन ने कहा," फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद मैं अपील के बारे में विचार करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं भागने वाला नहीं हूं।"

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