नियुक्तियों के अनुमोदन अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल फिर आमने-सामने

IANS News
Update: 2023-07-06 07:16 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी एक आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्‍टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और कंसल्‍टेंट्स की नियुक्ति रोक दी गई है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया, "यह दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी यह सब करके क्या हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा।"

दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्‍टी एडवाइजर, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कंसल्‍टेंट सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ अब उपराज्यपाल से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेंगी। ताजा आदेश ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Tags:    

Similar News