संदेशखाली मामला: ममता सरकार को हाईकोर्ट से मिला झटका, शाहजहां शेख का केस सीबीआई को किया ट्रांसफर

  • ईडी की टीम पर हमले का मामला
  • हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंपने का दिया आदेश
  • 29 जनवरी को गिरफ्तार हुआ था आरोपी शाहजहां

Anchal Shridhar
Update: 2024-03-05 12:17 GMT

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पं. बंगाल की ममता सरकार को संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आरोपी शाहजहां शेख को भी जांच एजेंसी को सौंपने के लिए कहा है। वहीं राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि वे इस आदेश पर 3 दिन की रोक लगा दे, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय किया।

क्या कहा कोर्ट ने?

दरअसल, 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर और दफ्तर पर छापेमारी करने गई थी। तब शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए थे। इसी मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर हाईकोर्ट का फैसला आया है।

5 मार्च को न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए गठित करने वाले अपने आदेश को रद्द किया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो मामले से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सीबीआई को सौंपे। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी शाहजहां को भी आज शाम साढ़े चार बजे तक जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया।

बता दें कि ईडी को टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां शेख को नॉर्थ परगना से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। शाहजहां की जमानत के लिए उसके वकील हाईकोर्ट में पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने कहा था, "उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।"

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