राजनीति में नारी शक्ति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल पर किए हस्ताक्षर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी

ANAND VANI
Update: 2023-09-29 12:03 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३ पर हस्ताक्षर कर दिए है। आज से महिला आरक्षण कानून बन गया। आपको बता दें संसद के नवनिर्मित भवन से दोनों सदनों से बिल को भारी बहुमत से पास किया गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव में ३३ फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। हालांकि कानून को लागू होने में वक्त लग सकता है। इसके पीछे की वजह जनसंख्या जनगणना और परिसीमन है। 

आपको बता दें यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था।  संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसी भी विधेयक को  कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।  बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

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