सीएम ने 2.15 लाख कर्मियों के लिए 3 फीसदी डीए की घोषणा की

हिमाचल प्रदेश सीएम ने 2.15 लाख कर्मियों के लिए 3 फीसदी डीए की घोषणा की

IANS News
Update: 2023-04-15 13:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, काजा (हिमाचल प्रदेश)। चीन की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में 12,000 की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 2.15 लाख कर्मचारियों और 90,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा की। यह पहली बार था कि राज्य की राजधानी से लगभग 325 किलोमीटर दूर सुदूर लाहौल-स्पीति जिले के काजा में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराने के बाद लोगों को बधाई दी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का आभार जताया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डीए में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने जून से 18 वर्ष से अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी 9,000 महिला निवासियों के लिए 1,500 रुपये की पेंशन, एक कॉलेज खोलने और काजा शहर में 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्पीति के रंगरिक में हवाईपट्टी विकसित करने का मुद्दा रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएगी। पट्टी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत रॉन्गटोंग में एक हेलीपोर्ट के निर्माण के अलावा पिन घाटी में अतरगु से मड तक 34 करोड़ रुपये की लागत से एक सड़क बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार भावा को दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़क मड से जोड़ने के लिए एक सड़क के निर्माण को भी प्राथमिकता देगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपीएस बहाल करने के अपने वादे को पूरा करते हुए 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत लाया है, इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से राज्य की 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की है। विधवा और एकल नारी आवास योजना के तहत, इस वित्तीय वर्ष में 7,000 महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।साथ ही, पैतृक संपत्ति के स्वामित्व में बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए लैंड होल्डिंग सीलिंग अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।

 

 

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