सीएम हेमंत और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब

झारखंड सीएम हेमंत और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब

IANS News
Update: 2023-04-03 10:00 GMT
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डिजिटल  डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले में एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई आगामी 1 मई को मुकर्रर की है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्ष वाली बेंच ने इसपर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने इस जनहित याचिका के मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी तरह के समान मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस याचिका में पुन: उसी बात को उठाया जाना उचित नहीं है, लेकिन खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील पर विचार करने के बाद प्रतिवादी राज्य सरकार, ईडी एवं अन्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं पत्नी की बहन सरला मुर्मू के नाम भी माइनिंग लीज आवंटित कराया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास सीएम, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। लेकिन किसी प्राधिकार ने करवाई नहीं की। अंतत: उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है ताकि संबंधित प्राधिकार को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं विशाल कुमार ने पैरवी की।

 

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