ओबीसी यूपी में शहरी आबादी का 37-41 प्रतिशत हिस्सा : सरकारी रिपोर्ट

उत्तरप्रदेश ओबीसी यूपी में शहरी आबादी का 37-41 प्रतिशत हिस्सा : सरकारी रिपोर्ट

IANS News
Update: 2023-04-11 05:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा प्रदान करने के लिए यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य के शहरी हिस्सों में ओबीसी की संख्या 37 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के बीच है।

उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 4.78 करोड़ आंकी गई है। 505 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.76 करोड़ ओबीसी (कुल 37 प्रतिशत), सामान्य वर्ग के 2.4 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें मुस्लिम (49 प्रतिशत), 65 लाख एससी (14 प्रतिशत) और 1.03 लाख एसटी हैं।

आयोग ने कहा कि ओबीसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक दोनों बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उसने 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है।रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े शहरों में ओबीसी की आबादी कम है, लेकिन छोटे शहरों में ज्यादा है।

17 नगर निगमों में, ओबीसी की हिस्सेदारी 25.58 प्रतिशत है, जबकि 200 नगर पालिकाओं (नगर परिषदों) और 545 नगर पंचायतों (नगर परिषदों) में, उनका अनुपात उच्च स्तर पर है क्योंकि समुदाय के सदस्य क्रमश 42.29 प्रतिशत और 49.55 प्रतिशत हैं।

जिन सात राजनीतिक दलों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनमें से आयोग को भाजपा, सपा और रालोद से प्रतिक्रियाएं मिलीं।बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य दलों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया।

दिलचस्प बात यह है कि जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई तो तीन राजनीतिक दल एक साथ थे और समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग में एकमत थे, जैसा कि पिछले चुनावों में हुआ था।आयोग ने कहा कि 2017 और 2022 में शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण संतोषजनक थे।

हालांकि, आयोग के पांच सदस्य महापौरों और अध्यक्षों के पदों के लिए सीटें आरक्षित करते समय विभाग द्वारा रोटेशन प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में चिंतित थे।महाराजगंज का उदाहरण देते हुए आयोग ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष की सीट लगातार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी, हालांकि ओबीसी की आबादी 51 प्रतिशत है।हरदोई और बिजनौर में नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए अपनाई जा रही रोटेशन प्रक्रिया में भी इसी तरह की गड़बड़ी देखी गई।

आयोग ने नोट किया कि जनता की प्राथमिक शिकायत सीटों के रोटेशन के तरीके के साथ थी और सुझाव दिया कि आगामी चुनावों में एक व्यापक जनसंख्या आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक बदलाव जिसे राज्य सरकार ने पहले ही अधिसूचित कर दिया है।यूएलबी चुनाव 4 मई और 11 मई को होंगे। आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया था।

 

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