सांसद से पूर्व सांसद हुए राहुल गांधी करेंगे अदालत का रूख! सदस्यता बहाल कराने में कांग्रेस उतारेगी वकीलों की फौज

कोर्ट जाएंगे राहुल! सांसद से पूर्व सांसद हुए राहुल गांधी करेंगे अदालत का रूख! सदस्यता बहाल कराने में कांग्रेस उतारेगी वकीलों की फौज

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-02 07:30 GMT
सांसद से पूर्व सांसद हुए राहुल गांधी करेंगे अदालत का रूख! सदस्यता बहाल कराने में कांग्रेस उतारेगी वकीलों की फौज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी "मोदी सरनेम" मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिर्पोट्स के मुताबिक राहुल गांधी कल यानी 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, ताकि उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो सके।

दरअसल, 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनकी लोकसभा सदस्यता मोदी उपनाम को लेकर गई है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है।

कोर्ट का रूख करेंगे राहुल

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट लेकर जाने वाली है। ताकि राहुल की सदस्यता बहाल हो जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और कल यानी 3 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में दिए गए फैसले को चैलेंज किया जाएगा, जिससे राहुल गांधी एक बार फिर सदन की सदस्यता के लिए योग्य हो सके।

दोषी ठहराए जाने पर गई सदस्यता

मोदी सरनेम पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। जिसकी वजह से उन्हें दो साल की सजा हुई। हालांकि, राहुल गांधी को फौरन ही कोर्ट से बेल मिल गई थी। लेकिन ठीक अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए राहुल की सदन की सदस्यता खत्म कर दी थी। 

राहुल गांधी पर यह कार्रवाई साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत की गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधी को 2 साल या उससे अधिक सजा होती है तो उसे सदन की  सदस्यता से बर्खास्त की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि कोर्ट के इस फैसले को वो उपरी अदालत में चैलेंज कर सकता है।

बीजेपी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता रद्द हुई है तो पार्टी को कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन वो इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, सहानुभुति लेना चाहती है। बीजेपी ने पवन खेड़ा का जिक्र करते हुए कहा था कि खेड़ा के मामले में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तेजी दिखाई थी लेकिन राहुल गांधी के मामले में उतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, आखिर क्यों?

भाजपा को जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल मामले पर हमारी कानूनी टीम काम कर रही है, हम जानते हैं हमें कहां और कब अपील दायर करनी है, क्योंकि हमारे पास 30 दिनों का समय है।

क्या है मामला?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर गए हुए थे। जहां पर उन्होंने कोलार में अपना भाषण दिया था। इसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि "मोदी सरनेम वाले सभी चोर ही क्यों होते हैं?"  इसी मामले पर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस ठोका था। जिसमें सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है।

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