मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर पर दर्ज हुआ केस, धोखाधड़ी के मामले में गुरूग्राम में हुई FIR

शारापोवा, शूमाकर पर FIR मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर पर दर्ज हुआ केस, धोखाधड़ी के मामले में गुरूग्राम में हुई FIR

Manuj Bhardwaj
Update: 2022-03-17 10:43 GMT
मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर पर दर्ज हुआ केस, धोखाधड़ी के मामले में गुरूग्राम में हुई FIR
हाईलाइट
  • पुलिस ने धारा 420
  • 406
  • 120बी के तहत केस दर्ज किया हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खेल जगत के दो महानतम खिलाड़ी, टेनिस की पूर्व नं-1 मारिया शारापोवा और फार्मूला-वन में सात बार के विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर के खिलाफ गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर थाना बादशाहपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। केस में रीयलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स को मुख्य पार्टी बनाया है। दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 80 लाख रूपये की धोखाधड़ी हुई है। 

छत्तरपुर इलाके के मिनी फार्म नंबर-10 की शैफाली अग्रवाल ने गुरुग्राम कोर्ट स्थित JMFC हर्ष कुमार की अदालत में याचिका दायर की है। शैफाली ने बताया कि 2013 में उन्हें विज्ञापनों से पता चला था कि गुरुग्राम के सेक्टर-73 इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरु हो रहा है, जिसमें सपनों का लग्जरी घर बनाने का ख्वाब दिखाया गया। उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत शारापोवा टावर में एक 3650 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट बुक कर दिया। इसके अलावा परियोजना में एक टावर का नाम शूमाकर के नाम पर रखा गया। यह प्रोजेक्ट 6 साल यानी 2019 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 

शेफाली ने 16 मार्च 2013 को 35 लाख रुपए का चेक दिया। 7 अगस्त 2013 को 28 लाख, 10 अगस्त 2013 को 12 लाख और फिर 15 दिसंबर 2013 को 4 लाख 1 हजार 848 रुपए का चेक और दिया। उन्होंने कुल 79 लाख 1 हजार 848 रुपए की राशि दी। जब काफी समय तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो उसने रीयलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और डेवलपर्स से पैसे वापस करने के लिए 6 जनवरी 2015 को पत्र लिखा।

इसके बाद 16 फरवरी 2016 तक लगातार 10 ईमेल भेजे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उसे पता चला कि जो कंपनी ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही थी, उसने वहां कोई जमीन खरीदी ही नहीं है। 

जिसके बाद उसने कानूनी तौर पर लड़ने का फैसला किया। अपनी याचिका में शेफाली ने शारापोवा और शूमाकर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शेफाली ने याचिका में लिखा है कि दोनों इंटरनेशल खिलाड़ी इस धोखाधड़ी का हिस्सा हैं। इन दोनों को शेफाली ने प्रोजेक्ट का प्रमोटर भी बताते हुए मकान खरीदने वालों के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने धारा 420, 406, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।

शैफाली ने आरोप लगाया कि पूर्व टेनिस स्टार ने साइट का दौरा भी किया था और यहां टेनिस अकादमी और स्पोर्ट्स स्टोर खोलने का वादा किया था। इसके अलावा खरीदारों के साथ डिनर पार्टी भी की थी।


 

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