मामला दर्ज: रिसोर्ट में शराब पार्टी करते पकड़ाए पांढुर्ना के 34 युवक, एमपी-महाराष्ट्र बॉर्डर पर है रिसोर्ट

  • शराब पार्टी करते पकड़ाए पांढुर्ना के 34 युवक
  • युवकों को रिसोर्ट से दबोचा
  • रिसोर्ट का मैनेजर कराता था पार्टी की बुकिंग

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-24 12:05 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित मुलताई के एक रिसोर्ट में बुधवार रात चल रही शराब पार्टी में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ४५ शराबियों को मौके से दबोचा है। इनमें पांढुर्ना के ३४ युवक और नागपुर की ११ युवतियां है। बड़ी बात यह है कि रिसोर्ट में बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही थी और आचार संहिता का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इस डांस पार्टी के लिए नागपुर से डांसर बुलाई गई थी। मुलताई पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन युवकों को रिसोर्ट से दबोचा

शराब पार्टी में नशे की हालत में युवतियों के साथ झुमते मिले सभी युवक पांढुर्ना के है। पुलिस ने रिसोर्ट से पांढुर्ना क्षेत्र के नीतेश फरकसे, जानेश्वर बाकोड़े, चिराग लोखंडे, राहुल जेनेकर, रविन्द्र बनाईत, सुरेश धारपुरे, अनुप राउत, गुणवंत कावले, प्रमोद कांडलकर, सदाशिव टाकले, काशीराज भोयर, शंकर वलकी, शशिकांत गोखे, नरेश नाटेकर, राहुल चोबड़े, दिलीप गिरहारे, जगदीश शिवहरे, कैलाश डहारे, शंकर खड़से, लोकेश भकने, आकाश कलंबे, स्वपनिल धोटे, गणेश कामड़े, दीपक मस्के, देवेन्द्र टेकाड़े, ऋषिकेश ठाकरे, विनोद जुमड़े, अमित मुड़े, नरेश फाटे, रूपेश माकोड़े, सुनीत तकीतकर, सुनील ठावरे, हर्षल कावले और नयन बंसोड़ शामिल है। इनके साथ नागपुर से आई 11 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।

रिसोर्ट का मैनेजर कराता था पार्टी की बुकिंग

बताया जा रहा है कि मुलताई थाना अंतर्गत मौजूद नैचर्स प्राइड वॉटर पार्क एंड रिसोर्ट में डांस और शराब पार्टी की बुकिंग मैनेजर अमित मुड़े के माध्यम से होती थी। जिसका कोई अधिकृत लाईसेंस रिसोर्ट के पास नहीं है। पुलिस ने रिसोर्ट से शराब की सील पैक और खाली बोतलें बड़ी मात्रा में जब्त की है। रिसोर्ट का मालिक महाराष्ट्र के वरूड निवासी है। पुलिस मामले में सभी तथ्य खंगाल रही है। मामले में अवैध शराब के संग्रहण एवं पिलाए जाने के संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 36(ए), 36(बी) प्रकरण दर्ज किया गया हैं। वहीं कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत अपराध पंजीबध्द किया है।

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