लोकसभा निर्वाचन 2024: निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर दो शिक्षक निलंबित

  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है
  • घर जाकर मतदान कराने हेतु मतदान दलों का गठन किया गया था।

Safal Upadhyay
Update: 2024-05-02 13:18 GMT

डिजिटल डेस्क,बलरामपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत जिले के अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं के डाक मतपत्र के माध्यम से 29 एवं 30 अप्रैल को घर जाकर मतदान कराने हेतु मतदान दलों का गठन किया गया था।

जिसमें माध्यमिक शाला परसवार कला के शिक्षक श्री अनिरूद्ध प्रसाद गुप्ता की ड्युटी मतदान अधिकारी क्रमांक 02 के रूप में लगाई गई थी। श्री गुप्ता 29 अपै्रल को दल रवानगी के पश्चात् उपस्थित हुए। इसी प्रकार माध्यमिक शाला मनोहरपुर के शिक्षक श्री मुकेश कुमार भगत को मतदान अधिकारी 02 के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री भगत 23 अप्रैल को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए।  शिक्षक श्री अनिरूद्ध कुमार गुप्ता व श्री मुकेश कुमार भगत का यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं हठधर्मिता का परिचायक है तथा उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 गग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-134-(1),(1क) (2) (3) के तहत बने नियमो एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा उनके उक्त कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के उप नियम (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री गुप्ता व श्री भगत का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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