इंतजार: उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब 1 मार्च को होगी सुनवाई

  • विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने का मामला
  • समय की कमी से आगे बढ़ी तिथि
  • 12 फरवरी को होनी थी सुनवाई,

Anita Peddulwar
Update: 2024-02-14 13:39 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे की याचिका को 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 12 फरवरी को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के कारण पीठ इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी।

उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने जब पीठ उठने वाली थी तो मामले का उल्लेख करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। तब पीठ ने महज दो मिनट मामले को सुना और कहा कि याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। साथ ही कहा कि पहले मामले की मेंटेबिलिटी के मुद्दे पर विचार करेंगे। आज इस मामले को 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।






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